
नागपुर. गुरुवार को अंबाझरी तालाब को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने साफ शब्दों में विवेकानंद स्मारक को लेकर हाई लेवल कमेटी द्वारा निर्णय लिए जाने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि स्मारक को हटाना है या नहीं इसे लेकर कमेटी निर्णय ले. अगर स्मारक नहीं हटाना है तो ये निर्णय क्यों लिया जा रहा है, इसका विवरण अदालत में दिया जाए। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में गुरुवार को अंबाझरी तालाब मामले को लेकर सुनवाई हुई. अदालत से आदेश पर इस सुनवाई के दौरान विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त, जिलाधिकारी समेत सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे. सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से चर्चा तालाब के ओवर फ्लो पॉइंट पर स्थित स्वामी विवेकानंद स्मारक को लेकर हुई. अदलता ने निर्देश दिया है कि स्मारक को लेकर हाई लेवल कमेटी निर्णय ले. सुनवाई के दौरान बताया गया कि स्मारक को लेकर की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें स्मारक को नागपुर में आई बाढ़ के लिए जिम्मेदार नहीं बताया गया है. इस तर्क पर अदालत में इरिगेशन डिपार्टमेंट का एस्केप गेट बिठाये जाने में आने वाली अड़चन का मुद्दा भी सामने आया. अदालत ने निर्देश दिया कि विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई हाई लेवल कमेटी स्मारक के सन्दर्भ में निर्णय ले और इसे क्यों नहीं हटाया जाये इसकी जानकारी अदालत को दे. इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी.